हरियाणा सरकार ने स्कूल खोलने के आदेश जारी किए लेकिन इन नियमों के साथ हरियाणा में 25 जून तक कॉलेज रहेंगे बंद, निजी स्‍कूलों पर फीस मामले में कसा शिकंजा

हरियाणा सरकार ने स्कूल खोलने के आदेश जारी किए लेकिन इन नियमों के साथ

हरियाणा सरकार ने स्कूल खोलने के आदेश जारी किए लेकिन इन नियमों के साथ
हरियाणा सरकार ने स्कूल खोलने के आदेश जारी किए लेकिन इन नियमों के साथ

हरियाणा में 25 जून तक कॉलेज रहेंगे बंद, निजी स्‍कूलों पर फीस मामले में कसा शिकंजा

चंडीगढ़,, जेएनएन। हरियाणा में सभी कॉलेज 25 जून तक बंद रहेंगे। हरियाणा सरकार ने यह घोषणा शुक्रवार को की। कोरोना के कारण लाॅकडाउन लागू होने के बाद राज्‍य में सभी कॉलेज और विश्‍वविद्यालयों को बंद कर दिया गया था। राज्‍य में स्‍कूल भी बंद हैं और ऑनलाइन शिक्षा चल रही है।

हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को आदेश जारी किया कि राज्‍य में 15 मई से लेकर 25 जून तक सभी कॉलेज और विश्‍वविद्यालय बंद रहेंगे। इसके बाद फिर इस बारे में हालात के आकलन के बाद कदम उठाया जाएगा। बता दें कि राज्‍य में सभी स्‍कूल बंद हैं। सरकार ने इस दौरान ऑनलाइन से पढ़ाई का आदेश दिया था। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि स्‍कूलों में फिजिकल डिस्‍टेंसिंग का पालन करते हुए स्‍कूल खोलने पर विचार कर रही है, लेकिन स्‍कूल कब से खुलेंगे।

ज्यादा फीस ले रहे निजी स्कूलों पर शिकंजा, सरकार ने मांगा शपथपत्र

दूसरी ओर, लॉकडाउन में सरकार के निर्देश के बावजूद फीस बढ़ाने और अनाप-शनाप फंड वसूलने वाले निजी स्कूलों पर शिक्षा विभाग ने शिकंजा कसा है। सभी स्कूलों से शिक्षा निदेशालय ने शपथ पत्र मांगे हैं कि उन्होंने इस साल फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। झूठे घोषणा पत्र देने पर स्कूल की मान्यता तक रद हो सकती है। जिला शिक्षा अधिकारियों की मार्फत यह रिपोर्ट मुख्यालय तक पहुंचेगी।

शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में जब से लॉकडाउन हुआ है निजी स्कूल संचालकों की फीस का मुद्दा गर्माया हुआ है। लंबे-चौड़े विवाद के बाद प्रदेश सरकार ने निजी स्कूल संचालकों को छूट दी थी कि वह ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने की एवज में विद्यार्थियों से केवल टयूशन फीस ही लें। ट्रांसपोर्ट फीस, लाइब्रेरी फीस व कंप्यूटर फीस के नाम पर कुछ नहीं लेंगे।

इसके उलट कई जिलों से इस बारे में लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि स्कूल संचालकों द्वारा ट्यूशन फीस बढ़ा दी गई है। स्कूल संचालक अभिभावकों पर बढ़ी हुई फीस देने के लिए दबाव बना रहे हैं। इस मामले का संज्ञान लेते हुए शिक्षा निदेशालय ने निर्देश दिया है कि जिला शिक्षा अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि उनके जिले में संचालित निजी स्कूलों द्वारा किसी तरह से फीस में वृद्धि नहीं की गई है। कोई स्कूल संचालक दूसरे शुल्क नहीं वसूल रहा है। अगर कोई स्कूल संचालक आदेशों का उलंघन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ न केवल विभागीय कार्रवाई होगी बल्कि मामला भी दर्ज कराया जा सकता है।

 

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